कोहराम लाइव डेस्क : दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सन ईवी को सब्सिडी सूची से हटाने का फैसला किया था। यह निर्णय उन आरोपों के बाद लिया गया, जब कहा गया था कि इस इलेक्ट्रिक कार की एआरएआई द्वारा प्रमाणित रेंज और वास्तविक-ड्राइविंग रेंज में अंतर है।
हाईकोर्ट ने टाटा मोटर्स को कुछ राहत देते हुए दिल्ली सरकार के उक्त आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी पर दी गई सब्सिडी को निलंबित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि टाटा मोटर्स ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) द्वारा प्रमाणित प्रति चार्ज 300 किलोमीटर के आंकड़े के आधार पर नेक्सन ईवी की ड्राइविंग रेंज का दावा किया था। यह नोट किया गया कि कार निर्माता ने इसके आधार पर सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद टाब मोटर्स ने राहत की सांस ली है।
इसे भी पढ़ें :महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बोल बम से गूंजा मंदिर परिसर
इसे भी पढ़ें :कॉफी फेशियल से पाएं चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो, जानें क्या है सही तरीका…










