Ranchi : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। मामले में बीते 26 फरवरी को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि बतौर जनता के प्रतिनिधि हेमंत सोरेन के लिए बजट सत्र में शामिल होना बहुत जरूरी है। ऐसे में उन्हें अनुमति दी जाए। कोर्ट ने हेमंत की याचिका को खारिज कर दिया।
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