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रिम्स निदेशक को हटाने के फैसले पर HC की रोक, सरकार को नोटिस

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Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। वहीं सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि, डॉ. राजकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें बिना पक्ष सुने पद से हटाया गया, जो न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों बल्कि रिम्स नियमावली 2002 का भी उल्लंघन है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ. राजकुमार पर प्रशासनिक अक्षमता और विभागीय निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुये उन्हें तीन महीने का वेतन देकर तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया था। यह भी दावा किया गया कि इस निर्णय को मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त था।

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