Bihar : भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में अब मुआवजा पाने के लिए नियम बदल गये हैं। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जमीन मालिक की मृत्यु हो जाती है और मुआवजे की राशि ₹50 लाख से अधिक है, तो उत्तराधिकारियों को कोर्ट से प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। वहीं 50 लाख से कम मुआवजे के लिए अंचलाधिकारी (CO) द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे भुगतान संभव होगा। उत्तराधिकारी को सीओ द्वारा जांच करानी होगी। उन्हें एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि भविष्य में कोई अन्य दावेदार सामने आता है तो वह राशि वापस करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। यह निर्देश शेखपुरा जिले के भू-अर्जन पदाधिकारी को भेजे गये पत्र में स्पष्ट किया गया है।
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