Kohramlive: वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने वाला है। इसके साथ ही कल यानि 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। इन नियमों का असर आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। इसलिए बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। ये बदलाव वित्तीय लेनदेन, सोने के गहने आदि से भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से किन नियमों में बदलाव होने वाला है।
सोने के आभूषणों की बिक्री
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहना है कि 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि 31 मार्च 2023 के बाद सोने के आभूषणों और बिना एचयूआईडी के हॉलमार्क वाली सोने की कलाकृतियों की बिक्री की इजाजत नहीं होगी।
ईंधन के दाम
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल और गैस के नए दाम जारी किए जाते हैं। मार्च के महीने में ही एलपीजी के दामों में इजाफा किया गया था। ऐसे में इस बार भी संभावना है कि 1 अप्रैल को ईंधन के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी
नई आयकर व्यवस्था 1 अप्रैल, 2023 को प्राथमिक कर व्यवस्था के रूप में काम करेगी। कर निर्धारणकर्ताओं के पास अभी भी पिछली व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होगा।
टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया
टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का अर्थ है कि 7 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को छूट प्राप्त करने के लिए कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है चाहे वे कितने भी निवेश करें।
एलटीए
एक निश्चित राशि तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को Leave Encashment आवश्यकता से छूट प्राप्त है। यह सीमा अब 25 लाख रुपये है।
जीवन बीमा पॉलिसी
1 अप्रैल 2023 के साथ जीवन बीमा प्रीमियम से 5 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर कर योग्य होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि यूलिप ((यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) नए आयकर नियमन के अधीन नहीं होगा।
वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की उच्चतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। मासिक आय योजना की उच्चतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है।
नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
0-3 लाख – शून्य
3-6 लाख – 5%
6-9 लाख- 10%
9-12 लाख – 15%
12-15 लाख – 20%
15 लाख से ऊपर- 30%
यूपीआई के जरिए भुगतान में चार्ज नहीं
डिजिटल लेनदेन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले यूपीआई के जरिये किए जाने वाले भुगतान की दर नए वित्तीय वर्ष से बढऩे वाली है, इस पर स्पष्टीकरण सामने आया है। दरअसल, कई रिपोट्र्स में दावा किया जा रहा है कि एक अप्रेल से दो हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर 1.1 फीसदी शुल्क देना होगा।
सड़कों से पुराने वाहन हटेंगे
सड़कों से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को हटा दिया जाएगा। इससे पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई विभाग सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन पर्यावास, नगर निगम बीसीएलएल जैसी संस्थाओं के वाहन प्रभावित होंगे। नागरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए संगठनों के वाहनों को इस आदेश से छूट दी गई है।
एम्स में मरीजों व परिजनों को क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी
क्यूआर कोड के जरिए मरीजों व परिजनों को बीमारियों के लक्षण, प्रभाव व बचाव की जानकारी देने का काम एम्स भोपाल ने शुरू किया है। जिसे एक अप्रेल से सभी विभागों में शुरू किया जा सकता है। हाल ही में संस्थान में इसकी शुरूआत पीडियाट्रिक विभाग से की गई।
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