Kohramlive : सावधान, अगर किसी बच्ची को जर्बदस्ती फूल दिया तो पोक्सो एक्ट के तहत सजा हो सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुये फैसला सुनाया कि लड़कों के स्कूल वाले एक शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा को फूल भेंट करना और उसे दूसरों के सामने फूल लेने के लिए दबाव डालना पोक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न है। हालांकि, अदालत ने आरोपी शिक्षक की प्रतिष्ठा को देखते हुये सबूतों की सख्त जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं, तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये फैसले को पलट दिया है। जिसने शिक्षक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ मामले में सुनवाई कर रही थी।
लड़की को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के लिए लड़की को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किये जाने की संभावना के बारे में चिंता जताई है। दरअसल, कोर्ट ने पाया बच्ची के रिश्तेदारों से जुड़ा कोई मामला हो सकता है। पीठ ने कहा, ‘हम राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील की इस दलील से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी शिक्षक द्वारा छात्रा (जो नाबालिग भी है) का यौन उत्पीड़न गंभीर प्रकृति के अपराधों की सूची में काफी ऊपर होगा, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, जो कार्यवाही के पक्षकारों से कहीं अधिक प्रभावित होते हैं।’
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