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GST काउंसिल का तोहफा

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New Delhi : 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होंगी और इसके साथ ही आम आदमी की जिंदगी में सस्ता होने का मौसम दस्तक देने वाला है। GST काउंसिल ने अपने फैसलों से किसानों, मिडिल क्लास और हर उस उपभोक्ता को राहत दी है, जो बढ़ते खर्च से परेशान था।

12% से घटकर 5% में

  • बायो पेस्टिसाइड
  • प्राकृतिक मेंथॉल
  • हथकरघा और श्रम आधारित उत्पाद (संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, लेदर आइटम)
  • चिकित्सा उपकरण: वैडिंग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर
  • मानव निर्मित धागा
  • नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके पुर्जे
  • होटल आवास (₹7,500 प्रति यूनिट/दिन तक)
  • नजर के चश्मे (28% → 5%)

जीवन रक्षक दवाओं पर बड़ी राहत

  • 33 जीवन रक्षक दवायें – अब GST शून्य
  • कैंसर और गंभीर क्रॉनिक बीमारियों की 3 और दवाओं पर टैक्स 5% → 0%
  • सीमेंट पर टैक्स कम, घर बनाने का सपना होगा आसान

गाड़ियों पर भी राहत

  • छोटी कारें, 350 सीसी से नीचे की बाइकें → 28% से 18%
  • बस, ट्रक और एंबुलेंस → 18%
  • तीन पहिया वाहन → 28% से 18%
  • सभी ऑटो पार्ट्स पर 18%
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