KohramLive : कर्नाटक के सबसे बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व PM के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बेंगलुरू की अदालत ने याचिका पर सुनवाई हुई। विशेष सरकारी अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप जोड़े गये हैं। अभियोजक ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुये जमानत नहीं दी जानी चाहिये। पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर ने निलंबित कर दिया है। यहां याद दिला दें कि बीते 31 मई को जर्मनी से बंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना को SIT ने गिरफ्तार कर लिया था।
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