रांची : राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी गई है। राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा मोरहाबादी मैदान में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, अनशन के मद्देनजर शांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या की आशंका को देखते हुए रांची सदर SDM ने निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 18 दिसंबर को प्रातः छह बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़ 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना मना है। लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करना है। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल आदि लेकर रोड पर नहीं निकलना है। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा नहीं की जा सकती है।
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