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Delhi : नया कानून, अब ओवरलोड ट्रकों पर डबल-चौगुना फाइन…

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New Delhi : Delhi में अब नेशनल हाईवे पर “ज्यादा माल, ज्यादा कमाई” का खेल महंगा पड़ सकता है। सरकार ने 15 अप्रैल से लागू नये नियमों के तहत ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना ठोकेगी। खबर है कि 10% तक ओवरलोड पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। 10% से 40% तक ओवरलोड पर दोगुना टोल शुल्क वसूला जायेगा। 40% से ज्यादा ओवरलोड पर चार गुना टोल शुल्क देना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह सख्ती इसलिये दिखाई है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगे, सड़कों की उम्र बढ़े और रखरखाव बेहतर हो एवं सामान का सुरक्षित और संतुलित परिवहन हो।

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Delhi में फास्टैग से ही वसूली, हर गाड़ी की निगरानी

ओवरलोडिंग शुल्क सिर्फ फास्टैग के जरिये ही वसूला जायेगा। हर ओवरलोड वाहन का डेटा नेशनल व्हीकल रजिस्टर (वाहन पोर्टल) में दर्ज होगा। बिना फास्टैग के चलने वालों को पहले से ही 25% ज्यादा टोल देना पड़ रहा है। 100 रुपये का टोल अब 125 रुपये में चुकाना होगा। ओवरलोडिंग का निर्धारण टोल प्लाजा पर लगी वजन मशीन से होगा। जहां मशीन नहीं होगी, वहां ओवरलोड शुल्क नहीं लिया जायेगा।

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