Ranchi : राजधानी रांची के बहुचर्चित बी-टेक की छात्रा की रेप के बाद जिंदा जलाकर मार देने वाले गुनहगार राहुल राज उर्फ रॉकी उर्फ अंकित उर्फ आर्यन की फांसी की सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। गुनहगार की याचिका खारिज कर दी गई। साल 2016 में रांची के बूटी मोड़ के पास एक बस्ती में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया था। इससे पहले गुनहगार राहुल राज को CBI कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा था। मारी गई छात्रा रांची के एक कॉलेज में बी-टेक की पढ़ाई कर रही थी। साल 2016 में 16 दिसम्बर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तब रांची पुलिस इस कांड के असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई थी। बाद में यह केस CBI को दे दिया गया।
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