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धार्मिक स्थल पर हमला करने वाले को सजा-ए-मौ*त

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Kohramlive : उत्‍तर प्रदेश में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के दोषी मुर्तजा अब्बास NIA कोर्ट ने दोषी मुर्तजा को सोमवार को फांसी की सजा दी है। मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था। उसे आतंकी माना गया था। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बड़ी धाराओं के तहत ही मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान मुर्तजा को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया था। उसने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी।

60 दिन की सुनवाई के बाद हुआ सजा का ऐलान

सजा का ऐलान होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था, उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ADG ने कहा, सभी सबूतों को अदालत के सामने अच्छे से पेश किया गया, अदालत ने सबूतों को सही माना है। यह दिखाता है कि पुलिस की जांच सही थी। देश के खिलाफ जो साजिश थी, उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है।

इंजीनियरिंग में मास्टर्स तक पढ़ाई

गौरतलब है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में M.Tech करने वाले मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे दो सिपाहियों पर हमला किया था। उसने सिपाहियों के राइफल छीनने की कोशिश की थी। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि राइफल छीनने के बाद मुर्तजा अंधाधुंध फायरिंग की प्लानिंग में था। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में 27 गवाह पेश किए थे।

आरोपी के पिता ने बेटे को बताया बीमार

इस मामले में आरोपी मुर्तजा के पिता ने बताया था कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। बचपन से ही वो बीमार था, जिसको हम नहीं समझ पाए। लेकिन, 2018 आते-आते इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। नौकरी के दौरान भी महीने दो महीने बिना सूचना के कमरे में पड़ा रहता था। नौकरी पर नहीं जाता था। हमने इसका इलाज जामनगर अहमदाबाद में भी करवाया। वह अकेले रह नहीं सकता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है

इन कठिन धाराओं के चलते मजबूत हुआ केस

बता दें कि 4 अप्रैल को गोरखनाथ थाने में सब इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 5 अप्रैल को यूपी एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान यूपी एटीएस ने UAPA का केस दर्ज किया। यूपी एटीएस की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 186, 153A 307, 332, 333, 353,394, 7 cla के साथ यूएपीए की धारा 16, 18, 20 40 बढ़ाई। यूपी एटीएस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा 121, 122 बढ़ाई थी।

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