spot_img
spot_img
spot_img

रांची में निषेधाज्ञा, जानें क्यों…

Date:

spot_img
spot_img
📖भाषा चुनें और खबर सुनें:
🎙️कोहराम LIVE रेडियो

Ranchi : राजधानी रांची में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची सदर अनुमंडल के तहत रांची नगर निगम (वर्ग-क)-53 क्षेत्र में नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की प्रक्रिया पूरी होने तक BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची के SDO द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यह कदम उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजनैतिक दल, उम्मीदवार और अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन बिना अनुमति आयोजित नहीं करेंगे। निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

प्रमुख निर्देश

  1. सभा/जुलूस: किसी भी व्यक्ति/दल/अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से सभा, जुलूस या धरना बिना अनुमति आयोजित नहीं होगा।
  2. हथियार निषेध: जुलूस में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंध।
  3. ध्वनि यंत्र: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र और वाहन के साथ प्रचार निषेध। अनुमति के बिना कोई प्रयोग नहीं।
  4. सार्वजनिक संपत्ति: पोस्टर, नारा, बैनर, झंडा लगाना निषेध; उल्लंघन पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1987 के तहत कार्रवाई।
  5. व्यक्तिगत संपत्ति: मालिक की अनुमति के बिना प्रचार सामग्री चिपकाना निषेध।
  6. असामाजिक/विद्वेषपूर्ण संदेश: किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टर, पर्चा, सोशल मीडिया संदेश पर रोक।
  7. धार्मिक स्थलों पर प्रचार निषेध: कोई भी धार्मिक स्थल राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग नहीं होगा।
  8. मतदाताओं को डराना/प्रलोभन: निषिद्ध।
  9. सरकारी भवन/गेस्ट हाउस: राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं।
  10. प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री: प्लास्टिक/पोलीथीन से बने पोस्टर या बैनर का प्रयोग निषेध।
  11. मानव शरीर के लिए घातक हथियार: आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला आदि का प्रदर्शन निषेध।
  12. अन्य: परंपरागत हथियार (खुखरी/कृपाण), सरकारी/पुलिस कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं।
  13. छूट: अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी/बारात, शवयात्रा, अस्पताल जाने वाले व्यक्ति, स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्र, सरकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं।
  14. कैंटोमेंट क्षेत्र और परीक्षा केन्द्र: निषेधाज्ञा लागू नहीं।

जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर: 9430328080

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles:

रांची के इन इलाकों में कल रहेगी बिजली गुल, कितने घंटे… जानें

Ranchi : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने...

भारत की सुरक्षा को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, मोदी के रहते…

Kohramlive : फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के...

रांची के सभी स्कूलों में चलेगी ये पाठशाला…

Ranchi : रांची में करीब 1.45 लाख विद्यार्थियों का...

घर की कहासुनी सड़क पर खू’नी वारदात में बदली, बेटा बोला, ‘कोई पछतावा नहीं’…

UP : जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस...

ओरमांझी CHC की एक्स-रे मशीन खराब, दर्द लेकर भटक रहे मरीज… देखें वीडियो

Ranchi(Kuldeep Tiwari) : सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा...