Kohramlive Desk : टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन MS Dhoni ने IPS अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि संपत कुमार उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोर्ट के आदेश की भी अवमानना है। MS Dhoni ने हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये की मांग की है। अब हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जी. संपत कुमार को 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में वैधानिक नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने बयान देन पर लगाई थी रोक
यह मामला आईपीएल 2013 से संबंधित है, जिसमें स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले सामने आए थे। स्पॉट फिक्सिंग केस को संपत कुमार लीड कर रहे थे और उन्होंने एमएस धोनी पर भी टिप्पणी की थी। धोनी ने 2014 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, ताकि संपत कुमार को स्पॉट फिक्सिंग से संबंधित किसी भी निंदनीय और आपत्तिजनक बयान देने से स्थायी रूप से रोका जा सके। मद्रास हाई कोर्ट ने साल 2014 में संपत कुमार कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह के बयान देने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद संपत कुमार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें न्यायिक प्रणाली और उनके खिलाफ मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। जब इसे मद्रास उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तो उसने दिसंबर 2021 में इसे अपनी फाइल पर ले लिया। इस साल 18 जुलाई को महाधिवक्ता आर. षण्मुखसुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद एमएस धोनी ने 11 अक्टूबर को संपत कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश को लेकर अवमानना की याचिका दायर की थी।
इसे भी पढ़ें :शादी से पहले अपने ‘पुरानों’ से मिलने गई होने वाली दुल्हन, ताकि…
इसे भी पढ़ें :BPSC ने Release किया इस Exam का एडमिट कार्ड… ऐसे करें डाउनलोड
इसे भी पढ़ें :Bigg Boss 16 में होगी Sunny Leone की एंट्री…
इसे भी पढ़ें :वर्दी पर लगा एक और कलंक का टीका… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें :हिचकोला खाते ही बीवी को मिली भयानक मौ*त
इसे भी पढ़ें :OYO HOTEL में तहलका… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें :पुलिस मुखबिर करार देकर पूरे परिवार को बेदम मारा, फिर क्या हुआ देखें
इसे भी पढ़ें :इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI स्तर के कई पुलिसकर्मी इधर से उधर… देखें पूरी लिस्ट










