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गुनहगार सिपाही पति को सजा, कोर्ट ने कहा, वर्दी कानून से ऊपर नहीं…

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Garhwa : शादी के बाद जिस रिश्ते से एक महिला ने जिंदगी भर का साथ मांगा था, वही रिश्ता दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोपों से अदालत तक पहुंच गया। गढ़वा की अदालत ने मामले में पुलिसकर्मी पति अनिल प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुये दो वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने भादंवि की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराते हुये अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।हालांकि, अदालत ने सजा की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उच्च न्यायालय में अपील का अवसर दिया और अभियुक्त को जमानत पर मुक्त कर दिया।

शादी के एक साल बाद बदल गया बर्त्ताव

मामले की सूचिका अंजू देवी लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के रबदी की रहने वाली हैं। वर्ष 2014 में उनकी शादी मझिआंव थाना क्षेत्र के दवनकारा निवासी अनिल प्रसाद यादव से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। अंजू देवी के मुताबिक, शादी के शुरुआती करीब एक साल तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद पति और ससुराल पक्ष की ओर से तीन लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी और उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। अंजू देवी ने अपने पिता को मामले की जानकारी दी। परिवार की ओर से पंचायत के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन शिकायत के मुताबिक, इसके बाद भी प्रताड़ना का सिलसिला नहीं रुका। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा और अंजू देवी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई।

थाने में FIR, फिर समझौता, लेकिन विवाद नहीं थमा

मामले में मझिआंव थाना में केस (कांड संख्या 16/2018, दिनांक 3 फरवरी 2018) दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में भादंवि की धारा 498ए, 379, 323, 504, 341/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दहेज की रकम नहीं देने पर महिला के साथ मारपीट की गई, उसका स्त्रीधन छीन लिया गया और उसे घर से निकाल दिया गया। बाद में पुलिस केंद्र, गढ़वा में समझौता कराया गया और अंजू देवी को पति के साथ रहने के लिये भेजा गया। अनिल प्रसाद यादव के डंडा थाना स्थानांतरण के बाद भी वह पति के साथ रही। लेकिन बाद में ससुराल भेजे जाने पर आरोप है कि दहेज को लेकर प्रताड़ना फिर शुरू हो गई।

अदालत में सामने आया वैवाहिक विवाद का दूसरा पहलू

पुलिस अनुसंधान पूरा होने के बाद पति के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। आरोप गठन के बाद मामले की सुनवाई हुई और अलग-अलग तारीखों पर गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान अंजू देवी ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि उनके पति के दूसरी महिला के साथ कथित संबंध थे और इसी वजह से उनके साथ मारपीट की जाती थी। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अनिल प्रसाद यादव को धारा 498ए के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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