Kohramlive : अगर किसी पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो उसकी पेंशन रुक सकती है। इस खातिर नवंबर महीने के अंत तक केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। पेंशन का लाभ उठाने के लिये पेंशनर्स को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट से ही प्रूफ होता है कि पेंशनर्स जिंदा है और उसे ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लाइव सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन लाइफ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस, बैंक जाकर जमा कर सकते हैं या फिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उमंग एप पर जमा कर सकते हैं।
जानिये कब जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
सरकार के द्वारा 60 साल से लेकर 80 साल के उम्र तक के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में लाइव सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा गया है। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच लाइव सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
ये भी पढ़े :Ranchi News: डिस्टलरी का मांस-मछली बाजार यहां कर दिया गया शिफ्ट… देखें वीडियो
एप के जरिए इस तरह जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
- सबसे पहले मोबाइल फोन में AadhaarFaceRD और Jeevan Praman Face App ऐप इंस्टॉल करें और फिर ऐप ओपन करके मोबाइल नंबर डालना होगा।
- इसके बाद चेहरा स्कैन करना होगा।
- सभी जरूरी डिटेल भरकर फोटो के साथ सबमिट करें।
ये भी पढ़े :Rajasthan Weather News: आगामी 5 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम…देखें
ये भी पढ़े :Health department alert on Chhath, इन अस्पतालों में 24 घंटे जारी रहेगी इमरजेंसी सेवा,नंबर जारी
इसे भी पढ़ें : Weekly Horoscope (May 4 to 10, 2026) : सितारों ने लिखी 12 राशियों की नई कहानी… जानें
इसे भी पढ़ें : RBI के डिप्टी गर्वनर बने रोहित जैन…
इसे भी पढ़ें : पटरी पर दो धड़कनों का दर्दनाक अंत…
इसे भी पढ़ें : अचानक DC साहब अंचल कार्यालय पहुंचे, फिर क्या हुआ… जानें
इसे भी पढ़ें : नशे के सौदागरों को तीखी चोट…






