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अंधविश्वास के शक में किया गुनाह, ताउम्र का’टनी होगी जेल…

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Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आशुतोष कुमार पांडेय की अदालत ने डायन के शक में हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में दिनेश पासवान, नीरज पासवान और रीना देवी (निवासी रजबंधा, मेराल) शामिल हैं। साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 17 सितंबर 2020 का है, जब आशा कुमारी ने मेराल थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इल्जाम था कि उक्त आरोपियों ने मिलकर डायन करार देते हुये उसकी दादी रुक्मणी कुंवर की पिटाई शुरू की। जब उसके पिता अनिल पासवान बचाने पहुंचे, तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में 11 गवाहों की गवाही और तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। यह फैसला समाज में अंधविश्वास और कुप्रथा के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है कि कानून के राज में ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं।

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