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साहिबगंज अवैध खनन मामले में CBI जांच बरकरार…

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Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज में कथित अवैध पत्थर खनन और ग्रामीणों पर हमले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिये गये CBI जांच के आदेश को बहाल रखते हुये राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, विपक्ष इसे “सत्य उजागर होने की शुरुआत” बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष में निराशा साफ नजर आई। जेडीयू के विधायक सरयू राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुये मीडिया से कहा कि CBI जांच से पांच साल पुराने पत्थर खनन घोटाले की नई परतें खुलेंगी और कई सफेदपोशों की भूमिका सामने आयेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ED पहले ही आधारभूत जांच कर चुकी है, इसलिये CBI को आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुये कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से CBI जांच की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराकर यह स्पष्ट कर दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है।

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