Kohramlive : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन BLO की समस्याओं पर गंभीर रुख अपनाया, जो विभिन्न राज्यों में SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के दौरान भारी काम के बोझ से जूझ रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राज्यों को निर्देश दिया कि SIR ड्यूटी के लिये अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किये जायें ताकि इन अधिकारियों के लंबे काम के घंटे कम हो सकें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी BLO के पास काम से छूट मांगने के लिये कोई ठोस कारण है, जैसे स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक स्थिति या अन्य कठिनाई, तो राज्य सरकार को उसके अनुरोध पर मामले के हिसाब से विचार करना चाहिये। जरूरत पड़ने पर उसकी जगह किसी और कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाये। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर राज्य को कार्यबल बढ़ाना पड़े, तो वह ऐसा करने के लिये बाध्य होगा। अगर फिर भी राहत नहीं मिलती है तो प्रभावित कर्मचारी अदालत का रुख कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की याचिका पर सुनवाई के दौरान आये। याचिका में बताया गया कि कई BLO अत्यधिक काम के दबाव की वजह से मानसिक तनाव में हैं और कुछ ने आत्महत्या तक कर ली है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि लगभग 35–40 BLO आत्महत्या कर चुके हैं। कई शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर FIR तक दर्ज हुई है, जिससे दबाव और बढ़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मनिंदर सिंह ने इन दावों का विरोध किया, लेकिन अदालत ने माना कि BLO की वास्तविक समस्याओं का समाधान जरूरी है। यह मामला तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में SIR प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं का हिस्सा है।
BLO की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश…
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