Kohramlive Desk : पंजाब के लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। पंजाब के लोगों को अब दो महीने में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून तक लगवाना होगा। नहीं तो एक जुलाई से मोटा चालान कटवाना पड़ेगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। जो व्यक्ति इस आदेश को नहीं मानेगा उस पर मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में एक पत्र पुलिस को भेज दिया है। साथ ही सभी जिलों के आरटीओ को इस बार सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है।
विभाग के मुताबिक साल 2019 से पहले बने वाहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.punjabhsrp.in पर जाना होगा। इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर पर लगवाने का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वाहन संबंधी डिटेल साइट पर भरनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी विभाग के फोन नंबर 7888498853 या 7888498859 से ली जा सकती। एक अप्रैल 2019 के बाद के निर्मित वाहनों मालिकों को अपने मोटर वाहन डीलर से संपर्क करना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी।
क्या फायदा है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का
इन प्लेट्स को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इन पर एक होलोग्राम भी लगा होता है जो क्रोमियम आधारित होता है। एक प्रकार के स्टीकर की तरह दिखाई देने वाले होलोग्राम के अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। हर वाहन के लिए अलग कोड दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इस प्लेट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ ही इस प्लेट को काफी अलग तरीके से बनाया जाता है जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता। इसी कारण वाहन की सुरक्षा बढ़ जाती है और यह चोरी और इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।
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