रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में अल्पसंख्यक बीएड कालेज एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से बीएड इंट्रेंस परीक्षा को लेकर बनाई गई नियमावली नियम के खिलाफ है। बीएड प्रवेश परीक्षा में राज्य के संस्थान से स्नातक करने वालों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान किया गया है। इस दौरान अदालत में झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि फिलहाल वह इंट्रेंस परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं। अदालत ने अपने रिकॉर्ड में इसे शामिल कर लिया और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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