Kohramlive desk : क्रूज़ ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान(Aryan Khan)की बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर ज़मानत याचिका पर आज भी फैसला नहीं आ सका। कोर्ट का आज का कामकाज खत्म होने की वजह से इस मामले की सुनवाई अब कल दोपहर ढाई बजे एक बार फिर शुरू होगी। आज कोर्ट में आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे। दूसरी तरफ एनसीबी का पक्ष एएसजी अनिल सिंह ने रखा।
क्या कहा कोर्ट में Aryan Khan के वकील ने
सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया है। उन्होंने आर्यन की पैरवी करते हुए कहा, “उन्हें(आर्यन खान) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था। उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे। ”
मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है।
NCB ने कोर्ट में ज़मानत का विरोध किया
सुनवाई के दौरान आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इससे केस की जांच प्रभावित हो सकती है। एनसीबी ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया।
2 अक्टूबर को NCB ने हिरासत में लिया था
एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले आर्यन खान, मुनमुमन धमेचा और अरबाज मर्चेंट समेत कई अन्य को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आर्यन खान पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है। एनसीबी इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।








