New Delhi : मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव आज तिहाड़ जेल से रिहा हो गये। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़े एक दशक पुराने मामले में उन्हें 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत प्रदान की है। अभिनेता ने 5 फरवरी को आत्मसमर्पण किया था और करीब 13 दिन जेल में बिताये। जेल में रहने के दौरान कई सितारों ने उनका साथ दिया। अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें हौसला बढ़ाने के साथ एक फिल्म में रोल और साइनिंग अमाउंट ऑफर करने की भी चर्चा है, ताकि वह अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा कर सकें।
रिहाई के बाद भावुक दिखे अभिनेता
जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में भावुक होकर प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2027 में उनके फिल्मी करियर के 30 साल पूरे होंगे और देशभर से मिले प्यार के लिये वह गहराई से कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन पर कोई आरोप हैं, तो वह उनका जवाब देने के लिये हमेशा तैयार हैं। गौरतलब है कि यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिये दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद कर्ज नहीं चुकाने पर दिये गये सात चेक 2012 में बाउंस हो गये। ब्याज और जुर्माने के साथ रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये पहुंच गई। इसके बाद ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा 138 के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने 18 मार्च को अगली सुनवाई में उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित होने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि अभिनेता जल्द ही इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष विस्तार से रख सकते हैं।
इन शर्तों पर मिली जमानत
अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम राहत दी है।
- शिकायतकर्ता के खाते में 5 करोड़ रुपये जमा करने की पुष्टि
- 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और एक जमानतदार पेश करने का निर्देश
- 19 फरवरी को शाहजहांपुर में भतीजी की शादी में शामिल होने की अनुमति
- अगली सुनवाई में शेष राशि के भुगतान का स्पष्ट रोडमैप पेश करना होगा






