PALAMU : पलामू जिले में 2 अलग-अलग हत्याकांडों में गुरुवार को अदालत ने 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पहला मामला पाटन थाना क्षेत्र में हुए मलूकी प्रजापति की हत्या का था। इसमें 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दूसरा मामला चैनपुर थाना क्षेत्र का है जिसमें बाप-बेटी की हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
चाकू से गोद कर किया था मर्डर
पाटन थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में चाकू से गोदकर मलूकी प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने इस मामले में सिरमा निवासी चतुर्गुण प्रजापति, बसंत प्रजापति, सरवन प्रजापति व दिलीप प्रजापति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बाप-बेटी की हत्या का मामला
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने चैनपुर थाना क्षेत्र मे वर्ष 2018 में हुई बाप-बेटी की हत्या के मामले में गढ़वा जिले के पीपरा टोला दीपुवा निवासी ललित कुमार, कल्याणपुर, गढ़वा निवासी राजेश कुमार पासवान व नगर उंटारी गढ़वा निवासी राहुल कुमार पासवान दोषी करार दिया गया। इन लोगों ने रंगदारी नहीं देने पर सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता व जया गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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