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राज्य सेवा गारंटी Act-2011 में तीन विभागों की 12 जन सेवाएं हुईं शामिल

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रांची : झारखंड  राज्य सेवा देने की गारंटी Act-2011 में तीन विभागों की 12 लोक प्रदायी सेवाओं को किया गया शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदान की स्वीकृति। इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ, ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी,  प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी इस प्रस्ताव में उल्लेख है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ सेवाएं हैं शामिल

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, उसमें मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की अनुज्ञप्ति का नवीकरण, माइक्रो ब्रिवरी की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, माइक्रो ब्रिवरी की अनुज्ञप्ति का नवीकरण, ब्रांड का निबंधन, ब्रांड का नवीकरण, एमआरपी  कास निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण और खुदरा थोक वितरकता एवं विनिर्माता अनुज्ञप्ति धारियों के लिए मदिरा के आयात निर्यात एवं परिवहन के लिए पारक शामिल हैं।

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उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ये सेवाएं हैं शामिल

उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेशकों के जिज्ञासा और पूछताछ का निष्पादन सेवा और ऊर्जा विभाग की डीजी सेट  अधिष्ठापन का नक्शा अनुमोदन और डीजी सेट अधिष्ठापन का निरीक्षण एवं अनुमति सेवाओं को  झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम शामिल किया गया है।

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