Kohramlive desk : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीमित तादाद के साथ तीर्थयात्रियों को चार धाम यात्रा की अनुमति देने वाले कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चार धाम तीर्थ स्थलों की लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। दो दिन पहले भी हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी।
Read More : इंडिया में नहीं यूएई में होगा टी20 वर्ल्ड कप, BCCI ने किया एलान
राज्य सरकार ने पहली जुलाई से चालू करने का किया था फैसला
राज्य सरकार ने 1 जुलाई से तीन जिलों के चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। राज्य कैबिनेट ने चमोली जिले के लोगों के लिए बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी के लोगों के लिए गंगोत्री, यमनोत्री के दर्शन की इजाजत दी थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान भी हो रहा था।
Read More : एक माह पहले मिला शव वाहन, अब तक अनुपयोगी






