नई दिल्ली : यूपीएससी ने उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सिविल सेवा की परीक्षाओं को स्थगित करना संभव नहीं है। सिविल सेवा की पीटी परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग वाली यूपीएससी के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई हुई। तीन न्यायाधीश की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को 30 सितंबर तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई होगी। सिविल सेवा परीक्षा के 20 उम्मीदवारों ने दायर याचिका में इस साल चार अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को कोरोना के मौजूदा हालात के चलते स्थगित करने की मांग की है।
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72 शहरों में होने वाली है परीक्षा
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा था कि वे याचिका की एक कॉपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और केंद्र को दें। देश के विभिन्न हिस्सों के 20 याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि मौजूदा हालात में परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होगा। देश के 72 शहरों में केंद्रों पर आयोजित होने वाली सात घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग छह लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है।
कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग
उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद भी यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कई परीक्षार्थियों को करीब 300-400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ऐसे उम्मीदवार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके संक्रमित होने की ज्यादा आशंका है।
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