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आज से बदल गये यह नियम, जन्म प्रमाणपत्र की बढ़ी वैल्यू… जानें

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Kohramlive : 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाणपत्र का वैल्यू बढ़ जायेगा। कई बातों को प्रमाणित करने एक एकल दस्तावेज होगा। नये नियमों के मुताबिक, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु के लिए निबंधन करवाना अनिवार्य हो जायेगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। जन्म प्रमाणपत्र स्कूलों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, मतदाता सूची तैयार करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आधार नंबर जारी करने और पासपोर्ट सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अहम साबित होगा।

सात अक्तूबर के बाद नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट

30 नवंबर 2023 तक ही 2 हजार के नोट भी बदले जानें थे ऐसे में 1 अक्तूबर से इन नोटों को रखने वालों को परेशानी हो सकती थाी। वैसे, अब RBI ने 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख बढाकर 7 अक्तूबर कर दी है। 7 अक्तूबर के बाद रुपये के नोटों को बदलने के लिए सीधे RBI का ही रुख करना होगा, क्योंकि स्थानीय बैंकों में इसके बदलने की समय सीमा खत्म हो जायेगी।

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बदलाव

पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, और PNG की कीमतों में 1 अक्तूबर से बदलाव हो सकता है।

म्यूचुअल फंड नामिनेशन

म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई थी। ऐसे में 1 अक्तूबर से जिन खातों में नॉमिनी नहीं जोड़ा जायेगा उन्हें डेबिट फ्रीज किया जा सकता है।

TCS से जुड़े नये नियम

विदेशों में शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों के लिए सात लाख रुपये की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की दर से TCS देना होगा। क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी खर्च पर 1 अक्तूबर से 20 प्रतिशत TCS लगेगा। हालांकि, अगर इस तरह का खर्च चिकित्सा या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो TCS पांच प्रतिशत ही लगाया जायेगा।

डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना डीमैट खातों में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है उन्हें 1 अक्तूबर से परेशानी हो सकती है

लघु बचत खातों के लिए पैन-आधार

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को सितंबर महीने के अंत तक पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में अपना आधार नंबर और पैन नंबर जमा करना था, इसमें चूके लोगों का लघु बचत निवेश को फ्रीज किया जा सकता है। PPF, SSY, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।

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