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कल से ये तीन बड़े बदलाव… जानें

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Kohramlive : अक्टूबर की पहली तारीख से आधार, PPF, TDS और STT से जुड़े नियम में बदलाव होने की उम्मीद है। आम बजट-2024 में केंद्र सरकार की ओर से आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग नहीं हो सके। यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। इसके बाद अब आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं कर पायेंगे।

इसी तरह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गये थे। यह दिशा निर्देश एक अक्टूबर से लागू हो सकते हैं। अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गये PPF खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। वहीं, अगर एक से ज्यादा PPF खाते हैं, तो केवल एक खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बाकी, अन्य PPF खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो कि एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10 हजार से ज्यादा की आय हो रही है तो 10 प्रतिशत TDS देना होगा। वहीं, 1 अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू हो जायेगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था।

 

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