Kohram live desk : गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है. यह सुविधा उन गाड़ियों को मिलेगी जो अकसर एक से दूसरे राज्यों में आती-जाती रहती हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, भारत सरकार ने गाड़ियों के लिए भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च करने का घोषणा किया है.अब तक यही नियम है कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में ट्रांसफर लेता है और अपनी गाड़ी दूसरे राज्यों में ले जाता है तो वहां के हिसाब से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने भारत सीरीज (BH) की सर्विस शुरू कर दी है. बीएच सीरीज की नंबर प्लेट 15 सितंबर 2021 से लागू होगी.रजिस्ट्रेशन यह सुविधा पूरी तरह से प्राइवेट गाड़ियों के लिए होगी.
गाड़ियों: रोड टैक्स का ये होगा नियम
बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन लेने पर अतिरिक्त शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि रोड टैक्स को लेकर सरकार ने नियम स्पष्ट कर दिया है. BH सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन मालिक को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में दो साल या दो के मल्टीपल (4,6,8 वर्ष) में रोड टैक्स चुकाना होगा. जब रजिस्ट्रेशन के 14 साल पूरे हो जाएंगे तो रोड टैक्स हर साल के हिसाब से चुकाया जाएगा. सरकार अभी यह सुविधा केवल नई गाड़ियों के लिए शुरू करने जा रही है. नई गाड़ियों में भी वैसी गाड़ियां का बीएच सीरीज होगा, जिसका ट्रांसफर अन्य राज्यों में होता रहता है.
गाड़ियों : किसे मिलेगी BH सीरीज की सुविधा
ऊपर बताया गया है कि यह सुविधा वैसी गाड़ियों के लिए होगी जो दूसरे राज्यों में जाती हैं. ट्रांसफर के बाद जिन गाड़ियों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में होता रहता है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि अभी इस दायरे में सैन्यकर्मियों की गाड़ी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वाहन आएंगे. सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों में भी काम करने वाले लोगों को यह सुविधा दी जाएगी. प्राइवेट कंपनियों के लिए नियम है कि उसके ऑफिस 4 या अधिक राज्यों में होने चाहिए तभी बीएच सीरीज का फायदा मिल पाएगा. ऐसी कंपनियों के कर्मचारी अपनी गाड़ियों के लिए बीएच सीरीज ले सकेंगे. बाद में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलने का झंझट खत्म हो जाएगा.
कितने पैसे खर्च करने होंगे
नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलग से कोई रुपया-पैसा खर्च नहीं करना होगा. यह सबकुछ प्राइवेट गाड़ियों की कीमत पर निर्भर करेगा. अगर गाड़ी 10 लाख रुपये तक की है तो 8 परसेंट, 10 से 20 लाख तक की गाड़ी के लिए 10 परसेंट और 20 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ी के लिए 12 परसेंट रोड टैक्स देना होगा. हालांकि सरकार ने डीजल गाड़ियों को इस नियम से थोड़ा अलग रखा है और ऐसी गाड़ियों में बीएच सीरीज प्लेट के लिए अलग से टैक्स देना होगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स पर 2 परसेंट की छूट रखी गई है.
नंबर प्लेट किस रंग का होगा
अभी तक आप सफेद, काले, पीले और हरे रंग के प्लेट देखते थे. बीएच सीरीज का प्लेट सफेद होगा लेकिन उस पर काले रंग से नंबर लिखा जाएगा. इसके लिए YYBH….XX का नियम बनाया गाय है. यहां वाईवाई पहले पंजीकरण के वर्ष का दो अंक होगा. साथ ही बीएच भारत सीरीज का कोड होगा. 0000 से 9999 तक नबंर और XX की जगह A से Z तक सीरीज के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे. ये नंबर वैसे ही होंगे जैसे बाकी गाड़ियों में होते हैं.
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