Ranchi : हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना है। यह आदेश आज रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी किसी तरह की परेशानी होने पर टोल फ्री न. 112 या संबंधित थाना में शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वाले के नाम को गुप्त रखा जायेगा।
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