Garhwa(Nityanand Dubey) : किसान बिकेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने वाले 6 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में अलग से 6 माह जेल खटनी होगी। यह सजा गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत ने सुनाई। सरकारी वकील ने बताया कि “घटना के बाद गुस्साये ग्रामीणों की भीड़ ने भाग रहे दो आरोपियों कृष्णा पासवान और संतोष चंद्रवंशी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी।” सरकारी वकील ने आगे कहा, “14 गवाहों की गवाही और अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत सबूत पेश किये जाने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषियों की नरमी बरतने की याचिका को खारिज करते हुये उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।” सजा पाने वाले गुनहगारों के नाम श्याम राज शर्मा, अनिल राम, उदय शेख उर्फ शेख मुस्लिम, शाकिर अंसारी, मदन चंद्रवंशी और आशिफ उर्फ पिंटू अंसारी बताये गये।
लगभग 35 साल के बिकेश सिंह की हत्या साल 2022 में 6 जून की सुबह 8 बजे सुखबाना गांव के नहर चौक के पास कर दी गई थी। इस संबंध में मारे गये बिकेश सिंह के भाई विमल सिंह के बयान पर गढ़वा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज FIR में श्याम राज शर्मा, अनिल राम, उदय शेख उर्फ शेख मुस्लिम, शाकिर अंसारी, मदन चंद्रवंशी और आशिफ उर्फ पिंटू अंसारी, चंद्रशेखर दुबे, कृष्णा पासवान और संतोष चंद्रवंशी को नामजद अभियुक्त ठहराया गया था।
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