Ranchi : रांची की गलियों में अब बदबू नहीं, महक बिखरेगी। रांची नगर निगम ने आदेश दिया है कि “हर घर अपना कचरा दो हिस्सों में बांटे, गीला और सूखा।” क्योंकि यही विभाजन, शहर को स्वच्छता की नई पहचान देगा। अब कोई भी अपने घर का कचरा न नाली में बहायेगा, न खाली प्लॉट में फेंकेगा। अगर ऐसा हुआ, तो कानून की लाठी और जुर्माने की मार से बचना नामुमकिन होगा। ₹100 से लेकर ₹5000 तक का दंड तय है। नगर निगम की अपील है कि “आइये, अपने बच्चों के भविष्य और रांची की शान के लिये मिलकर कचरे को सही जगह पहुंचायें। यही कदम हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में सबसे आगे ले जायेगा।”
रांची नगर निगम की आम सूचना
- अब हर घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण अनिवार्य।
- सार्वजनिक स्थान, नाली, खाली प्लॉट, सरकारी भूमि आदि पर कचरा फेंकना सख्त मना।
- उल्लंघन करने वालों पर ₹100 से ₹5000 तक का जुर्माना लगेगा।
- निगम की गाड़ियां घर-घर से पृथक कचरा उठायेगी।
- सभी नागरिक स्वच्छ रांची अभियान में सहयोग दें।














