Chaibasa : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा स्थित एमपी–एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मानहानि मामले में सशर्त जमानत दे दी। सुबह 10 बजे हेलिकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान पहुंचे राहुल गांधी, परिसदन में कुछ देर रुकने के बाद सिविल कोर्ट पहुंचे और न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष उपस्थित हुये। यह मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 2018 में दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने चाईबासा की एक चुनावी रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा—क्या आपने ऐसा बयान दिया था? राहुल गांधी ने साफ इंकार किया। अदालत ने जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली। राहुल गांधी की ओर से पैरवी कर रहे वकील प्रणव दरीपा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर वह 6 अगस्त को पेश हुये। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के वकील विनोद साहू कोर्ट में राहुल के बयान को “झूठा” बताते हुये बोले कि वीडियो प्रमाण जमा करा दिये गये हैं, अब गवाही की प्रक्रिया चलेगी। पेशी के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय और बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे।








