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हजारीबाग में निषेधाज्ञा लागू…

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Hazaraibagh(Sunil Sahu) : हजारीबाग में मुहर्रम त्योहार को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा आगामी 19 जुलाई को रात 10 बजे तक के लिये लगाई गई है। हजारीबाग DC नैंसी सहाय और पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह के संयुक्त आदेशानुसार आगामी 17 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार शौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्र के अंतर्गत  धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिये गये है ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। जारी आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा अवधि के दौरान

1. जिला दण्डाधिकारी से अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा।

2. पूर्व से रिकार्ड किये गये गाने या DJ बजाना निषिद्ध है।

3. सभी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम, सभा, गोष्टी, जलसा आदि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

4. रात 10 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा।

5. मुहर्रम पर्व के अवसर पर Social Networking Sites जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook & any other Social Media/Media Platform पर भड़काऊ साम्प्रदायिक भाषण/शब्दों/मैसेज ऑडियो/विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति/एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

6. किसी प्रकार की अफवाह फैलने पर उस स्थान पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी,पूरी कर्मठता एवं विवेक से उससे निपटने हेतू द्रुतगामी उपलब्ध साधन से वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

7. असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, पुलिस हस्तक नियम 21 के अध्याय XIX तथा भा०८० सं० अध्याय X के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे l।

8. यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल/कर्मचारी/पदाधिकारी/शादी-विवाह/ शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगी।

 

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