Ranchi : राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुये खुद को पीड़ित बताने वाले युवक मोबाज खान द्वारा सोशल मीडिया पर की गई कथित उन्मादी पोस्ट को गंभीरता से लिया। अदालत ने इस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुये मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन PFI से कथित संपर्क एवं गतिविधियों की जांच कर शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता मनोज टंडन ने अपनी याचिका में अदालत से FIR निरस्त करने, जब्त वाहन को रिलीज करने और घटना के दौरान वीडियो बनाने वाली भीड़ की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि घटना के समय उग्र भीड़ उनके जान के लिये खतरा बनी हुई थी। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
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