Kohramlive Desk : 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर यदि पेट्रोल डीजल लेना है तो आपके पास पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) सर्टिफिकेट जरूरी होगा। यह सर्टिफिकेट सरकार जारी करेगी, जिसे बनवाना अनिवार्य होगा। यह जानकारी दिल्ली के परवहन मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को दी। उन्होंने कहा पर्यावरण, परिवहन और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को हुई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया।
प्रदूषण कम करने के लिए उठाया कदम
गोपाल राय ने कहा, ‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं का बड़ा हाथ है। इसे कम करना जरूरी है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी और इस सप्ताह के अंत तक यह साफ हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा।
24 घंटे संचालित होगा नियंत्रण कक्ष
राय ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू करेगी। संशोधित जीआरएपी के तहत मौसम पूर्वानुमान के आधार पर तीन दिन पहले तक प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
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