Kohramlive : घरेलू रसोई गैस को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। नये नियमों के तहत जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब घरेलू LPG सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सरकार ने यह बदलाव गजट अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार के नये प्रावधान के अनुसार जिन घरों में PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर का रिफिल नहीं मिलेगा। PNG कनेक्शन होने पर नया LPG कनेक्शन भी जारी नहीं किया जायेगा। यह संशोधन “तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000” में बदलाव करके किया गया है। सरकार ने देश की प्रमुख तेल कंपनियों Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum एवं Hindustan Petroleum और उनके वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि PNG वाले घरों में LPG सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का कहना है कि LPG की आपूर्ति सीमित है और इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। PNG मुख्य रूप से बड़े शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और छोटे शहरों में LPG ही मुख्य रसोई ईंधन है। ऐसे में PNG वाले घरों से LPG हटने पर ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों को सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार का यह फैसला ‘One House–One Fuel’ (एक घर-एक ईंधन) नीति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले भी दोहरे कनेक्शन को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इसे स्पष्ट और सख्ती से लागू किया गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर उनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं तो वे निकटतम LPG डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर LPG कनेक्शन सरेंडर कर दें। अभी सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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