Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को हाइकोर्ट से जमानत मिल गई। भैरव सिंह को जमानत न मिले इसकी पूरी कोशिश की गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद भैरव को जमानत देने का फैसला सुनाया। यहां याद दिला दें कि 1 सप्ताह पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की थी। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पुरजोर विरोध किया था। अधिवक्ता का कहना था कि भैरव सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया है और यह काफी संगीन अपराध है। वहीं भैरव सिंह के वकील ने मजबूती से उनका पक्ष रखा। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है। यहां याद दिला दें कि रांची की निचली अदालत में 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद भैरव ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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