Ranchi : बोर्ड परीक्षाओं के संवेदनशील दौर में रांची जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में तय डेसिबल सीमा से अधिक शोर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस समय CBSE, ICSE और JAC की बोर्ड परीक्षायें चल रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में, 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षायें फरवरी अंतिम सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक चलेंगी। ऐसे में प्रशासन ने परीक्षा अवधि को “संवेदनशील समय” घोषित करते हुये विशेष निगरानी के निर्देश दिये हैं।
DC के सख्त निर्देश
रांची DC मंजूनाथ भजन्त्री ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को सभी निर्धारित ध्वनि मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। चेतावनी साफ है कि तय सीमा से अधिक ध्वनि पर वाहन/उपकरण जब्त, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी। नगर निगम चुनाव प्रचार, बार-रेस्टोरेंट, डीजे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इन सभी पर प्रशासन की नजर रहेगी।
क्या हैं तय मानक? (Noise Pollution Rules, 2000)
आवासीय क्षेत्र: दिन 55 dB(A), रात 45 dB(A)
वाणिज्यिक क्षेत्र: दिन 65 dB(A), रात 55 dB(A)
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित
सार्वजनिक स्थानों पर ambient level से 10 dB(A) अधिक नहीं
निजी परिसरों में peripheral noise 5 dB(A) से ज्यादा नहीं
क्यों जरूरी है सख्ती?
छात्रों की पढ़ाई और एकाग्रता पर असर,
वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों के स्वास्थ्य पर खतरा,
देर रात बार और ओपन रेस्टोरेंट में बढ़ता शोर,
प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा अवधि में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
शिकायत कहां करें?
उल्लंघन की सूचना स्थानीय थाना, अनुमंडल कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष में दी जा सकती है। रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है — 9430328080 (अबुआ साथी)








