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चा’कू के वार से न बचे इंसाफ, कोर्ट ने सुनाई ये सजा…

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Palamu : रात के सन्नाटे में हुआ था खून का खेल, अब इंसाफ की गूंज ने उस चुप्पी को तोड़ा। पलामू के छेछौरी गांव में बीते साल हुई एक जानलेवा घटना पर आज न्याय का निर्णायक पल आया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज की अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाकर यह साफ कर दिया “कानून की नजर में देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं होता।”

जब जिंदगी लहूलुहान हुई…

छेछौरी पडवा गांव में रहनेवाले मनोज कुमार ने अपने साथ घटित उस भीषण रात की शिकायत 25 जून 2023 को थाने में दर्ज करवाई थी। उनके अनुसार, 8 जून 2023 की रात करीब 12 बजे, गांव के ही मनीष कुमार शर्मा ने गाली-गलौज करते हुये उनपर अचानक हमला बोल दिया। गले पर चाकू से वार, जिसका मकसद साफ था- हत्या। मनोज की किस्मत ने साथ दिया और वो किसी तरह बच निकले, लेकिन जख्म गहरे थे, शरीर पर भी और मन पर भी। एस.टी. नं. 645/2023 (पडवा थाना कांड सं. 45/2023) में सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायालय ने अभियुक्त मनीष कुमार शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी करार दिया। इसके बाद 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

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