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इनकम टैक्स विभाग का अलर्ट, 31 मार्च से पहले नहीं किया ये काम तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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Kohramlive Desk : पैन (PAN) को आधार (AADHAR) से लिंक  कराना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो जल्‍द करा लें। नहीं कराने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि इनकम टैक्स एक्स 1961 के तहत पैन होल्डर्स जो Exempt कैटगरी के तहत नहीं आते हैं, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना होगा। वैसे पैन कार्ड जो आधार के साथ लिंक्ड नहीं होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे।

इस प्रकार पेनाल्‍टी का भी है प्रावधान

बता दें कि इस वर्ष मार्च 2022 में सीबीडीटी ने नोटिफेकिशन जारी कर जानकारी दी थी कि एक अप्रैल 2022 से पैन से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी भी लगा दिया गया। एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर याननी 3 जून 2022 तक पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी कर दिया गया और इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी का नियम लागू कर दिया गया।

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