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BREAKING : झारखंड में 1 जुलाई तक बढ़ा स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह, सुनिये क्‍या बोले #CMHemantSoren

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Ranchi : झारखंड में लागू स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह को सरकार ने 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सबकुछ अब आपके हाथ में है। पूर्व की सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार हर पहलूओं पर नजर बनाए हुए है।

पूर्व की तरह से सभी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। बसों का परिचालन अभी बंद रहेगा।

 

ये पाबंदियां रहेंगी जारी

  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
  • शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल- किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
  • रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई.
  • शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे.
  • स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
  • समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
  • व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
  • जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  • बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
  • राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
  • निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
  • कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.
  • सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
  • आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
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