Kohramlive : हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षक शैक्षणिक सत्र के बीच नहीं, बल्कि सत्र की समाप्ति पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वित्त विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह प्रावधान शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा समेत तमाम शैक्षणिक विभागों पर लागू होगा। बीते 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि पढ़ाई का माहौल साल भर बना रहे, इसके लिये शिक्षकों की रिटायरमेंट पॉलिसी बदली जायेगी। इसी के तहत अब सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 साल कर दी गई है।
अब जिनकी रिटायरमेंट तिथि 27 अगस्त 2025 से लेकर उनके सत्र की समाप्ति के बीच पड़ती है, उन्हें स्वतः ही पुनर्रोजगार मिल जायेगा। इस दौरान शिक्षकों को अंतिम वेतन और पेंशन के अंतर के बराबर पारिश्रमिक दिया जायेगा। सभी रिटायरमेंट लाभ, जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, भविष्य निधि – पुनर्रोजगार की अवधि पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। जो शिक्षक पुनर्रोजगार नहीं चाहते, उन्हें रिटायरमेंट से 60 दिन पहले लिखित में सूचित करना होगा।
किस सत्र तक रहेंगे शिक्षक?
- स्कूली शिक्षा – 31 मार्च 2026
- उच्च शिक्षा – 31 मई 2026
- मेडिकल/आयुष शिक्षा – 31 मार्च व 30 अप्रैल 2026
- आईटीआई – 31 जुलाई 2026
- पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग/फार्मेसी कॉलेज – 30 जून 2026










