Kohramlive desk :उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन को जुर्माना शामिल किया है। अब कोई बिना मुंह ढंके निकलने पर जुर्माने की राशि तय की गई है। यदि आप घर से बिना मास्क गमछा स्कार्फ के निकले तो 1000 रुपये जुर्माने देना होगा, वहीं यदि ये गलती दोबारा की, तो जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा, यानि दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा. वहीं नए संशोधन में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है. यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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