PATNA : बिहार में शराबबंदी के बीच आज एक बड़ा फैसला किया गया। अब शराब पीते पकड़े जाने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उन्हें सिर्फ शराब माफिया की जानकारी देनी होगी। मिली जानकारी पर अगर शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वाले को जेल नहीं जाना होगा। यह जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है
जेल और अदालत पर बढ रहा था बोझ
बिहार की जेलों में बढ़ते शराबियों के कारण यह फैसला लिया गया है।बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। सरकार ने साल 2021 के नवंबर में एक आंकड़ा जारी किया था। बताया गया था कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 49 हजार 900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें शराबी और शराब तस्कर शामिल थे। इस दौरान कुल 38 लाख 72 हजार 645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी। जेलों के साथ अदालतों पर भी शराबबंदी के मामलों का बोझ बढ़ने के कारण ही यह फैसला सरकार ने लिया है।
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