RANCHI : हेमंत सरकार राज्य की नियुक्ति संबंधी 129 नियमावलियों में बदलाव पर तेजी से काम कर रही है। इस महीने के अंत तक ही बदलाव होने हैं। सारी नियमावलियों में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग(JSSC) की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए हो रहा है। नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव (CS) सहित कार्मिक विभाग लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। वहां से जैसे स्वीकृति मिलेगी, प्रयास होगा कि विभिन्न विभागों की एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाए।
केवल दो विभाग ही कर सके थे संशोधन
बता दें कि CM की समीक्षा में यह पाया गया था कि सिर्फ गृह विभाग व नगर विकास विभाग ही एक कैडर में ही नियमावली में संशोधन कर पाया। विधि विभाग, ग्रामीण विकास,ग्रामीण कार्य, अनुसूचित जनजाति, अनूसचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,नगर विकास एवं आवास विभाग, वन,पर्यावरण विभाग, जलसंसाधन विभाग,कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,उर्जा विभाग,उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस में संशोधन बाकी है।
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