Kohramlive : केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के अनुसार कोचिंग सेंटर अब ऐसे झूठे दावे नहीं कर सकते जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। 100% चयन या 100% नौकरी की सुरक्षा जैसे झूठे दावे वाले विज्ञापनो की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। CCPA के द्वारा अभी तक कोचिंग सेंटर्स को 54 नोटिस जारी किये गए हैं। वहीं 18 कोचिंग सेंटर्स पर लगभग 54.60 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया हैं। वहीं उन्हें भ्रामक विज्ञापन वापस लेने को भी कहा गया है।
कोचिंग सेंटर्स के लिए बनायी गयी नई गाइडलाइन
उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ” हमने देखा है की कोचिंग सेंटर के द्वारा जानबूझकर छात्रों से जानकारी को छुपाया जाता है जिसके वजह से छात्र भ्रमित हो जाते हैं “। यही वजह है कि हम कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं है लेकिन कोचिंग सेंटर्स के द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं होना चाहिये क्योंकि इसका असर छात्रों के भविष्य पर हो सकता है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
अगर कोचिंग सेंटर्स वाले इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उन पर जुर्माना लगाया जायेगा। अब किसी भी तरह का भ्रामक विज्ञापन लगाने पर रोक लगा दिया गया है। वहीं खबर यह भी है कि बिना टॉपर्स की फोटो छापने के लिए कोचिंग संस्थानो को उनकी परमिशन लेनी होगी।
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