रांची : मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में कोर्ट में CBI की बहस शुरु हुई। साल 1992 से 1995 के बीच फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर तत्कालीन पशु अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से अवैध निकासी की गई थी।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बहस के दौरान पक्ष रखा। आंशिक सुनवाई के बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने अगली तिथि 12 मार्च निर्धारित की है।
यहां याद दिला दें कि ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। सीबीआई की बहस पूरी होने के बाद लालू प्रसाद समेत सभी 110 आरोपियों की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी।
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