Kohramlive : देश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मतदान की निष्पक्षता और मतदाताओं पर किसी भी तरह के प्रभाव को रोकने के लिये एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश Election Commission of India ने मंगलवार को जारी किया है। आयोग का यह निर्देश उन राज्यों के लिये जारी किया गया है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम, केरल, पुंडेचेरी, तमिलनाडू एवं वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल दिखाने या प्रकाशित करने पर रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह प्रतिबंध 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से लेकर 29 अप्रैल शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के नतीजों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी Archana Patnaik ने स्पष्ट किया कि एग्जिट पोल के साथ ओपिनियन पोल को लेकर भी नियम सख्त रहेंगे। कानून के अनुसार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले का समय ‘साइलेंस पीरियड’ माना जाता है। इस दौरान चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की सर्वे रिपोर्ट या राजनीतिक प्रचार सामग्री का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
इन तारीखों पर होगा मतदान
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल एवं पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल (दो चरणों में) चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और राजनीतिक दलों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इन राज्यों में डाले गये वोटों की गिनती 4 मई को होगी। उसी दिन चुनाव के आधिकारिक नतीजे घोषित किये जायेंगे।
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